दिल्ली के निजी अस्पतालों में EWS परिवारों को मुफ्त इलाज, जानें पूरी डिटेल्स

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (03 January 2025): दिल्ली सरकार ने EWS परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (DGHS) ने आदेश जारी कर निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इस फैसले से दिल्ली के लाखों मध्यम-निम्न आय वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

DGHS की निदेशक वत्सला अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह सुविधा उन निजी अस्पतालों में लागू होगी जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की रियायती दरों पर आवंटित जमीन पर बने हैं। अब तक कम आय सीमा के कारण कई जरूरतमंद परिवार महंगे निजी अस्पतालों में इलाज से वंचित रह जाते थे, लेकिन नई सीमा लागू होने से उन्हें मुफ्त ओपीडी, जांच, दवाइयां और सर्जरी का लाभ मिल सकेगा।

यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर अक्टूबर में गठित एक विशेष समिति ने हालिया बैठक में माना कि मौजूदा महंगाई और इलाज की बढ़ती लागत के मद्देनजर 2.20 लाख की आय सीमा अपर्याप्त है। अदालत का भी मत था कि ईडब्ल्यूएस की परिभाषा को व्यापक बनाया जाए ताकि अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें।

स्वास्थ्य विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार, फिलहाल दिल्ली में 62 निजी अस्पताल ऐसे हैं जो इस व्यवस्था के तहत आते हैं। लीज शर्तों के मुताबिक, इन अस्पतालों को ओपीडी में 25 प्रतिशत मरीजों को मुफ्त इलाज देना और आईपीडी में कुल बेड क्षमता का 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए पूरी तरह निःशुल्क आरक्षित रखना अनिवार्य है। इनमें मैक्स, फोर्टिस, अपोलो और सर गंगा राम जैसे प्रमुख अस्पताल शामिल हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पुरानी आय सीमा बेहद कम थी। दिल्ली जैसे महानगर में न्यूनतम मजदूरी भी कई मामलों में इससे अधिक है, जिससे कई गरीब परिवार तकनीकी रूप से ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर हो जाते थे। नई सीमा से श्रमिकों और कम आय वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

आदेश के साथ ही स्वास्थ्य निदेशालय ने अस्पतालों को पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों को अपने नोटिस बोर्ड पर ईडब्ल्यूएस बेड की संख्या, पात्रता मानदंड और इलाज की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो।

ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मुफ्त इलाज के लिए आय प्रमाण पत्र, दिल्ली सरकार का ईडब्ल्यूएस/बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण और यदि उपलब्ध हो तो सरकारी अस्पताल का रेफरल पत्र आवश्यक होगा। मरीज अस्पताल के हेल्प डेस्क पर दस्तावेज दिखाकर सुविधा ले सकता है। यदि किसी अस्पताल द्वारा इलाज से इनकार किया जाता है, तो दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन 1031 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।।


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