New Delhi News (24 December 2025): दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट का यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। हालांकि, इस राहत के बावजूद कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या के एक अन्य मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। इसी वजह से रेप केस में जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई संभव नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अन्य मामलों में सजा जारी रहने तक सेंगर को जेल में ही रहना होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के साथ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार, कुलदीप सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकेंगे और जमानत अवधि के दौरान उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
इस फैसले के बाद उन्नाव रेप पीड़िता ने गहरी नाराजगी और दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जमानत की खबर सुनकर उन्हें मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनके साथ अन्याय हुआ है और ऐसे फैसलों से देश की बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी और उसके सहयोगी बेहद प्रभावशाली हैं, जिससे उन्हें और उनके परिवार को लगातार खतरा बना हुआ है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था हटाए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
वहीं, पीड़िता की मां ने भी अदालत के फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई जारी रहेगी और आरोपी की जमानत रद्द कराने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। परिवार ने भरोसा जताया है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।।
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