सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मजबूत सुरक्षा उपायों को किया अनिवार्य

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (12 December 2025): संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, वहीं सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नकली, झूठी और भ्रामक सूचनाओं से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों से भी पूर्णतः अवगत है। इसी उद्देश्य से, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए। इन नियमों का भाग-III ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता निर्धारित करता है, जिसके तहत उन्हें ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न करने की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में किसी कानून द्वारा निषिद्ध हो। संहिता के अनुसार प्रकाशकों को नियमों की अनुसूची के तहत प्रदान किए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का पाँच श्रेणियों में आयु-आधारित वर्गीकरण भी लागू करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, ओटीटी प्लेटफॉर्मों को बच्चों के लिए उम्र-अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय स्थापित करने होते हैं।

नियमों में समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए भी आचार संहिता निर्धारित की गई है, जिसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता तथा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन शामिल है। ये संहिता प्रकाशकों को गलत, भ्रामक, झूठी या अर्ध-सत्य सामग्री के प्रसार से रोकती हैं। आचार संहिता के अनुपालन हेतु आईटी नियमों में त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है—स्तर-I प्रकाशक, स्तर-II स्वयं-नियमन निकाय, और स्तर-III केंद्र सरकार का निरीक्षण तंत्र। स्तर-I और स्तर-II पर स्व-नियमन के ये प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्र भावना को बनाए रखते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा प्रशासित आईटी नियमों का भाग-II, यूट्यूब और फेसबुक जैसे मध्यस्थों को भी यह सुनिश्चित करने का दायित्व देता है कि उनके मंचों पर वर्तमान में गलत, असत्य या भ्रामक सूचना का प्रसार न हो। केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जांच के लिए नवंबर 2019 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत फैक्ट चेक यूनिट (FCU) का गठन किया गया, जो सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी साझा करती है। इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत सरकार भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और पोस्टों को अवरुद्ध करने के आदेश जारी करती है।

रचनाकारों की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भारत में अनेक महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) 2025, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (CIC) और वेव्स बाजार जैसी पहलों ने डिजिटल स्पेस में स्थानीय सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। CIC ने देशभर से प्रतिभा को सामने लाया और रचनाकारों को उनके क्षेत्रीय कौशल को पेशेवर डिजिटल सामग्री में बदलने के लिए उद्योग-संबद्ध प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। WAVES 2025 में संस्कृति आधारित कार्यक्रमों ने जमीनी कलाकारों को वैश्विक मंच प्रदान किया, जिससे स्थानीय संगीत और लोक कलाओं की दृश्यता और आजीविका में वृद्धि हुई। इसके साथ ही, वेव्स बाजार को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में लॉन्च किया गया, जहां भारतीय निर्माता वैश्विक स्तर पर खरीदारों, निवेशकों और वितरकों से सीधे जुड़कर क्षेत्रीय सामग्री को बढ़ावा दे सकते हैं। वेव्स ओटीटी के माध्यम से प्रसार भारती भी स्थानीय सामग्री निर्माताओं को प्रामाणिक क्षेत्रीय सामग्री के प्रकाशन, प्रचार और मुद्रीकरण के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान कर उनका सहयोग करता है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यसभा में डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में साझा की।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।