13 दिसंबर को वर्ष की आखिरी लोक अदालत: चालान- बिल निपटाने का बड़ा मौका

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (30/11/2025): 13 दिसंबर को देशभर में साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है, जो आम जनता के लिए लंबे समय से लंबित मामलों को कम समय और कम खर्च में निपटाने का बेहतरीन अवसर लेकर आई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की ओर से आयोजित यह लोक अदालत हर वर्ष कई विवादों को तुरंत समाधान का रास्ता देती है, जिससे आम लोगों को न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलती है।

इस लोक अदालत में ट्रैफिक से जुड़े छोटे और बड़े चालान सबसे तेजी से निपटाए जाते हैं। चाहे चालान 2000 रुपये का हो या उससे अधिक का, लोक अदालत में भारी जुर्माने वाले चालान भी कम राशि देकर सेटल किए जा सकते हैं। कई राज्यों में पुराने और पेंडिंग चालानों को माफ करने की भी संभावना रहती है, जिससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलती है। इसलिए इस दिन ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कोर्ट पहुंचते हैं।

लोक अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालानों तक सीमित नहीं है। इसमें बिजली बिल, पानी बिल, बैंक रिकवरी, लोन विवाद, टेलीफोन बिल, दीवानी विवाद और कई आपसी सुलह योग्य मामलों का समाधान भी किया जाता है। खास बात यह है कि कुछ आपराधिक मामलों में भी बिना वकील के सीधे कोर्ट जाकर समझौते के आधार पर फैसला कराया जा सकता है। यहां मौजूद जज, अधिकारी और पैनल सदस्य मौके पर ही समझौते की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं।

लोक अदालत की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यहां न कोई लंबी तारीखें लगती हैं और न ही भारी खर्च होता है। व्यक्ति को सिर्फ अपने जिले की अदालत में उपस्थित होकर चालान नंबर, केस विवरण या बिल की जानकारी देनी होती है। अधिकारी उसी दिन मामले का सेटलमेंट कर देते हैं। चूंकि यह इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत है, इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे 13 दिसंबर की तारीख बिल्कुल न भूलें और अपने पुराने मामलों को निपटाने के इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख / न्यूज आर्टिकल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और प्रतिष्ठित / विश्वस्त मीडिया स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित है।यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। पाठक कृपया स्वयं इस की जांच कर सूचनाओं का उपयोग करे ॥


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