महिला को चेक बाउंस मामले में 15 दिन की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना
टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (8 दिसंबर 2025): जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी महिला को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने आरोपी पर 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 6.75 लाख रुपये पीड़ित को भुगतान किए जाएंगे। इस फैसले को वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी सजा का प्रतीक माना जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगेगा।
मामला अगस्त 2020 का है, जब सेक्टर जीटा-1 साकीपुर के निवासी जितेंद्र भाटी के पिता भगवत सिंह ने एक प्लॉट का बैनामा आरोपी रिंकी के नाम किया था। इसके बदले रिंकी ने कुल 19 लाख रुपये के चार अलग-अलग चेक दिए थे। हालांकि, इन चेक्स के बैंक में जमा करने पर सभी चेक बाउंस हो गए।
विशेष अदालत ने चेक बाउंस के सभी मामलों में रिंकी को दोषी पाया और उसे 15 दिन की सजा सुनाई। इसके साथ ही, कोर्ट ने जुर्माने की राशि का अधिकांश हिस्सा पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया, जोकि कुल 7 लाख रुपये है। इससे पीड़ित को 6.75 लाख रुपये प्राप्त होंगे। यह फैसला न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने का एक प्रयास है, बल्कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रणाली के कड़े रुख को भी दर्शाता है।
चेक बाउंस के मामले में पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने यह अहम निर्णय लिया। यह फैसला समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि वित्तीय धोखाधड़ी और अपराध के मामलों में कानून सख्ती से कार्यवाही कर सकता है। इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि ऐसे अपराधों में सजा मिलने से भविष्य में इसके पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा।
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