CBDT ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (29 October 2025): आयकर विभाग से जुड़ी एक बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब वे सभी करदाता जिन पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) की व्याख्या 2 के खंड (a) लागू होते हैं, वे 31 अक्टूबर 2025 की बजाय 10 दिसंबर 2025 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। यह निर्णय उन अस्सीसीज (assessee) के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है।

ऑडिट रिपोर्ट की नई अंतिम तिथि भी घोषित

CBDT ने न केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई है, बल्कि ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तिथि भी आगे बढ़ा दी है। पहले यह ‘निर्धारित तिथि’ 30 सितंबर 2025 तय थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 किया गया था। अब बोर्ड ने इसे एक बार फिर बढ़ाते हुए 10 नवंबर 2025 तक कर दिया है। इस फैसले से टैक्स पेशेवरों और ऑडिट करवाने वाले व्यवसायों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

करदाताओं को मिली बड़ी राहत, अनुपालन में आसानी

CBDT के इस फैसले से लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में ऑडिट योग्य फर्मों और कंपनियों को समय की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम कर अनुपालन को सुचारु बनाएगा और टैक्स फाइलिंग सिस्टम पर आने वाले बोझ को भी कम करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार केवल समयसीमा बढ़ाने के उद्देश्य से है, टैक्स भुगतान या ब्याज से संबंधित किसी अन्य प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जल्द जारी होगा औपचारिक आदेश

CBDT ने बताया कि इस संबंध में औपचारिक आदेश/सूचना जल्द जारी की जाएगी। विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर आयकर आयुक्त (मीडिया एवं तकनीकी नीति) और सीबीडीटी की आधिकारिक प्रवक्ता वी. राजिथा ने किए हैं। मंत्रालय का यह कदम करदाताओं के हित में एक सकारात्मक निर्णय माना जा रहा है, जिससे पारदर्शी और सुविधाजनक टैक्स प्रशासन की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।।


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