मतदान के लिए ईपीआईसी के अलावा इन 12 फोटो पहचान पत्रों से भी मिलेगी अनुमति

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (10 October 2025): भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने स्पष्ट किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और आठ अन्य विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाता मतदान के दौरान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के साथ-साथ 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को भी अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे।

निर्वाचन आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने और मतदान केन्द्रों पर छद्म पहचान को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे। बिहार और उपचुनाव वाले आठों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को ईपीआईसी जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को ईपीआईसी वितरित कर दिया जाए।

हालांकि, जिन मतदाताओं के पास ईपीआईसी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, ऐसे मतदाता अपनी पहचान के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं:

1. आधार कार्ड

2. मनरेगा जॉब कार्ड

3. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

4. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत कार्ड

5. ड्राइविंग लाइसेंस

6. पैन कार्ड

7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

8. भारतीय पासपोर्ट

9. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़

10. केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

11. सांसदों, विधायकों या एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र

12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड)

निर्वाचन आयोग ने यह भी दोहराया है कि मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य शर्त है। साथ ही, पर्दानशीन महिलाओं (बुर्का या पर्दा) की गरिमापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। इन केंद्रों पर महिला मतदान अधिकारियों और परिचारकों की उपस्थिति में उनकी पहचान की जाएगी ताकि उनकी गोपनीयता और सम्मान पूरी तरह सुरक्षित रहे।

इस प्रकार, आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि हर पात्र मतदाता को मतदान का अवसर मिले और पहचान से जुड़ी किसी भी कठिनाई के कारण कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न हो।।


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