सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों को जलाने पर फैसला रखा सुरक्षित
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (10 October 2025): दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखों पर लगी पाबंदियों को लेकर एक बार फिर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। एनसीआर के राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि क्या दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की रोशनी फिर दिखेगी या मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे।
एनसीआर राज्यों ने रखीं शर्तें, मांगी सीमित अनुमति
सुनवाई के दौरान एनसीआर राज्यों ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के तहत केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग को मंजूरी दी जा सकती है। इन राज्यों का कहना था कि पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी से जनता में असंतोष है, इसलिए सीमित समय और नियंत्रित बिक्री के साथ इन्हें जलाने की इजाजत दी जाए। राज्यों ने कहा कि एनईईआरआई (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग ही मान्य किए जाएं ताकि प्रदूषण का स्तर नियंत्रित रहे।
दिवाली पर रात आठ से दस बजे तक जलाने की अनुमति का सुझाव
एनसीआर राज्यों ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष यह सुझाव भी रखा कि दिवाली के दिन केवल दो घंटे रात आठ बजे से दस बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका तर्क था कि इस सीमित समयावधि में उत्सव की भावना बनी रहेगी और प्रदूषण का स्तर भी अत्यधिक नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा इस नियम के पालन की सख्त निगरानी की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो।
ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर सख्त रोक की मांग
सुनवाई के दौरान एनसीआर राज्यों ने सर्वोच्च अदालत से यह भी अनुरोध किया कि किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन पटाखों की बिक्री या ऑर्डर स्वीकार करने की अनुमति न दी जाए। उनका कहना था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध या गैर-ग्रीन पटाखे बाजार में पहुंच सकते हैं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ही बिक्री की अनुमति दी जाए।
क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी सीमित छूट की सिफारिश
एनसीआर राज्यों ने अपने सुझावों में यह भी कहा कि दिवाली के अलावा क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर भी ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इन अवसरों पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की छूट दी जा सकती है, ताकि लोग उत्सव मना सकें लेकिन पर्यावरण पर असर न्यूनतम रहे। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वह इन शर्तों को स्वीकार करते हुए ग्रीन पटाखों की अनुमति देता है या प्रदूषण को देखते हुए पाबंदी बरकरार रखता है।।
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