बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (25 September 2026): पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के फैसले को चार महिला पहलवानों ने चुनौती दी है। पहलवानों की ओर से दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। यह मामला 3 अगस्त को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले से जुड़ा है, जिसमें दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अब अपील पर शनिवार को स्पेशल जज दिग विनय सिंह की अदालत में सुनवाई होगी।
अपील में महिला पहलवानों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि फैसला कानून की कसौटी पर टिकने लायक नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत ने उपलब्ध सबूतों की गलत और एकतरफा व्याख्या की तथा फैसला अनुमानों और कयासों पर आधारित रहा। पहलवानों ने यह भी कहा है कि यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के व्यवहार को लेकर पुराने विचारों का इस्तेमाल किया गया, जबकि मामले का फैसला उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए था।
यह पूरा मामला वर्ष 2023 में सामने आया था, जब ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता पहलवानों साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने तत्कालीन WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी और सुनवाई के दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।
अगस्त में निचली अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल नहीं रहा। अब चार महिला पहलवानों ने इसी फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख किया है। शनिवार को होने वाली सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि दाखिल अपील पर आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जानी है।
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