ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ा शिकंजा, गैर-जमानती अपराध बनेगा उल्लंघन

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (03 October 2025): केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए “प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025” का मसौदा जारी कर दिया है।

इस कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करना अब गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। मसौदे के मुताबिक, अगर किसी गेमिंग कंपनी द्वारा नियम तोड़े जाते हैं तो उसके सभी कर्मचारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे।

नए कानून में अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वे बिना वारंट छापा मारने, सर्च करने और गिरफ्तारी करने में सक्षम होंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को व्यवस्थित करने और इसमें हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए अहम साबित होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस कानून को 22 अगस्त 2025 को नोटिफाई किया था। अब मसौदा जारी कर इसे जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव लेने के लिए पेश किया गया है। सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करते हुए सुरक्षित और पारदर्शी माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि खिलाड़ी और कंपनियां दोनों ही कानूनी ढांचे में रहकर काम कर सकें।।


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