FCRA सर्टिफिकेट नवीनीकरण को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया पब्लिक नोटिस

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News O1/10/2025): भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के तहत पंजीकृत सभी एसोसिएशनों को सर्टिफिकेट नवीनीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कई संगठन समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर रहे, जिससे उनकी गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। यह पब्लिक नोटिस 30 सितंबर 2025 को जारी किया गया।

छह महीने पहले आवेदन करना अनिवार्य

गृह मंत्रालय के अनुसार, FCRA, 2010 की धारा 16(1) के तहत प्रत्येक एसोसिएशन को अपने सर्टिफिकेट की वैधता खत्म होने से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है। धारा 16(3) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर नवीनीकरण कर देगी। वहीं, 2011 के नियम 12(2) के मुताबिक, आवेदन ऑनलाइन फॉर्म FC-3C में दायर किया जाना चाहिए और इसके साथ निर्धारित प्रारूप ‘AA’ में हलफनामे भी संलग्न किए जाने चाहिए।

समय पर आवेदन न करने से गतिविधियां प्रभावित

नोटिस में कहा गया है कि कई एसोसिएशन अपने सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त होने से 90 दिन से भी कम समय पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे विलंबित आवेदनों की समय पर जांच और सुरक्षा एजेंसियों से जरूरी रिपोर्ट लेने में कठिनाई होती है। नतीजतन, कई बार सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त हो जाती है और आवेदन लंबित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित संगठन विदेशी अंशदान प्राप्त या उपयोग नहीं कर पाते, जिससे उनकी गतिविधियों में बाधा आती है।

चार महीने पहले आवेदन करने की सख्त सलाह

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी एसोसिएशन समय रहते आवेदन जमा करें। उन्हें सलाह दी गई है कि नवीनीकरण के लिए आवेदन वैधता समाप्त होने से कम से कम चार महीने पहले जरूर कर दिया जाए। इससे न केवल समय पर जांच और प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, बल्कि संगठनों की गतिविधियां भी प्रभावित नहीं होंगी।

गृह मंत्रालय की सख्त चेतावनी

नोटिस में कहा गया है कि सभी एसोसिएशन इस दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि नियमों का पालन न करने वाले संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने और उसका उपयोग करने से वंचित होना पड़ेगा।।


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