National News (26/09/2025): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Students Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL) की विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) पंजीकरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंत्रालय ने संगठन को जारी आदेश में कहा है कि उसके खाते में कई बार ऐसे लेन-देन पाए गए जो एफसीआरए कानून की धारा 14, 17 और 18 का उल्लंघन करते हैं। मंत्रालय का कहना है कि ये मामले संगठन के संचालन और विदेशी चंदे के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
मामला तब सामने आया जब गृह मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को SECMOL को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया। नोटिस में पूछा गया था कि संगठन का FCRA पंजीकरण क्यों न रद्द किया जाए। इसके जवाब में SECMOL ने 19 सितंबर 2025 को अपना पक्ष रखा। हालांकि मंत्रालय ने संस्था की दलीलों को असंतोषजनक बताया और कई वित्तीय गड़बड़ियों को साबित माना।
जांच में पाया गया कि वित्त वर्ष 2021-22 में संस्था ने सोनम वांगचुक से ₹3.35 लाख की राशि FCRA खाते में जमा की, जिसे मंत्रालय ने विदेशी दान की श्रेणी में गिना। संस्था का कहना था कि यह राशि एक पुराने बस की बिक्री से आई थी, जो पहले FCRA फंड से खरीदी गई थी। मगर मंत्रालय ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि खाते में इसकी सही जानकारी नहीं दी गई और यह नकद जमा के रूप में आया, जो नियमों का उल्लंघन है।
इसी तरह, वित्त वर्ष 2020-21 में ₹54,600 स्थानीय फंड के रूप में तीन भारतीय स्वयंसेवकों द्वारा जमा किए गए थे। SECMOL का कहना था कि यह रकम भोजन और आवास के खर्च के लिए दी गई थी, लेकिन गलती से इसे स्थानीय खाते की बजाय FCRA खाते में जमा कर दिया गया। मंत्रालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया और कहा कि संस्था ने खुद स्वीकार किया है कि यह स्थानीय फंड गलत खाते में जमा हुआ, जो धारा 17 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसके अलावा मंत्रालय ने पाया कि संस्था को वित्त वर्ष 2021-22 में स्वीडन की संस्था Future Earth Framtidsjorden Tegeviksgatan से ₹4,93,205.80 की विदेशी सहायता मिली थी। मंत्रालय का कहना है कि यह योगदान धारा 12(4)(f)(i) के प्रावधानों के खिलाफ है। इन सब गड़बड़ियों को देखते हुए मंत्रालय ने SECMOL के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं, जिससे संस्था का FCRA पंजीकरण खतरे में पड़ सकता है।

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