New Delhi News (16/09/2025): करदाताओं (Taxpayers) के लिए बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (Income Tax Return – ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई 2025 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अब बोर्ड ने इसे और आगे बढ़ाते हुए 16 सितंबर 2025 तक कर दिया है।
यह निर्णय करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, CBDT ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना (Official Notification) अलग से जारी की जाएगी।
सीबीडीटी की आधिकारिक प्रवक्ता वी. राजिता ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि “करदाताओं को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है ताकि समय पर आयकर रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing) सुनिश्चित हो सके।”
इस विस्तार से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अब तक अपनी ITR दाखिल नहीं की है और वे बिना जुर्माना (Penalty) के एक दिन और पा सकेंगे।

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