बिहार में जारी SIR पर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, आधार कार्ड को लेकर कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (08/09/2025): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड (Aadhar Card) को 12वें वैध पहचान दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। इससे पहले चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, लेकिन आधार को उसमें जगह नहीं दी गई थी। अब अदालत के आदेश से आधार को भी औपचारिक मान्यता मिल गई है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग की आपत्तियों को खारिज कर दिया। आयोग का तर्क था कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हालांकि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, फिर भी यह पहचान और निवास का एक वैध संकेतक है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग (Election commission of India) अब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देगा। साथ ही अधिकारियों को यह अधिकार भी होगा कि वे आधार की वास्तविकता और वैधता की जांच करें। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आधार को केवल पहचान और निवास साबित करने तक ही सीमित रखा जाएगा, नागरिकता प्रमाणित करने के लिए इसका उपयोग नहीं होगा।
कोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब मतदाता पहचान प्रक्रिया और अधिक सरल होगी और उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह मतदाता सूची संशोधन के दौरान आधार को भी अन्य प्रमाण पत्रों की तरह स्वीकार करे।।
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