नए साल की पार्टियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश, जानें लाइसेंस और समय सीमा से जुड़ी जानकारी

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (27 दिसंबर 2024): नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए जिला आबकारी विभाग ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर शराब की दुकानों के संचालन के समय को लेकर नियम तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही घरों और व्यावसायिक स्थलों पर कॉकटेल पार्टियों के आयोजन के लिए विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

शराब की दुकानें 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुलेंगी

31 दिसंबर को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद शराब बेचने पर कार्रवाई की जाएगी।

कॉकटेल पार्टी के लिए ‘ऑकेजनल बार लाइसेंस’ अनिवार्य

घर पर कॉकटेल पार्टी की योजना बना रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने नए नियम लागू किए हैं। निजी आवासों में शराब परोसने के लिए ‘ऑकेजनल बार लाइसेंस’ अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

लाइसेंस शुल्क और श्रेणियां

लाइसेंस शुल्क को आयोजन स्थल के प्रकार के आधार पर अलग-अलग रखा गया है।

निजी आवासों में आयोजित पार्टियों के लिए लाइसेंस शुल्क: ₹4,000।

रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल जैसे व्यावसायिक स्थलों के लिए शुल्क: ₹11,000।
इसके अतिरिक्त, एक दिन के लिए सामान्य ऑकेजनल बार लाइसेंस ₹1,100 में उपलब्ध है।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

जिला आबकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि लाइसेंस प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इस साल लाइसेंस आवेदनों में पिछले साल की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकारी ने यह भी कहा कि न्यू ईयर ईव के नजदीक आने के साथ लाइसेंस आवेदनों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।

बिना लाइसेंस कार्रवाई की चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से नए साल का जश्न मनाएं।

नियमों के पालन पर जोर

जिला प्रशासन का कहना है कि ये कदम सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि से बचें।

 


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