गौतमबुद्ध नगर में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: ट्रैफिक चालान और पुराने मुकदमों से राहत पाने का सुनहरा मौका!
टेन न्यूज नेटवर्क
GREATER NOIDA News (20/08/2025): उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में आगामी 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय परिसर (District Court Complex, Surajpur) में आयोजित होगी। इसका उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना है, जिससे आम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में राहत मिले और वे लंबे समय तक अदालतों के चक्कर काटने से बच सकें।
लोक अदालत में निपटाए जाएंगे ये मामले
इस विशेष अदालत में मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के अंतर्गत आने वाले ई-चालान (E-Challan), पारिवारिक विवाद (Family dispute), मोटर दुर्घटना क्लेम (Motor accident claim), बिजली व जल बिलों से संबंधित मामूली आपराधिक वाद (Minor criminal cases related to electricity and water bills), धारा 138 एनआई एक्ट (Check Bounce Cases), भू-राजस्व वाद (Land revenue dispute), सेवा संबंधित शिकायतें (Service related complaints), तथा प्री-लिटिगेशन वाद (Pre-litigation disputes) जैसे मामलों को सुलह और समझौते के माध्यम से निपटाया जाएगा।
ट्रैफिक चालान के निपटारे का शानदार अवसर
जिन लोगों पर पुराने ट्रैफिक चालान लंबित हैं, उनके लिए यह लोक अदालत विशेष रूप से लाभकारी है। आमतौर पर चालान भरने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में जाकर पूरी राशि अदा करनी होती है, जबकि लोक अदालत में यही चालान आधे या उससे भी कम भुगतान में निपटाए जा सकते हैं। कई बार जुर्माने में छूट भी दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़ – क्या ले जाएं साथ?
यदि आप इस लोक अदालत में अपना कोई मामला निपटाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए दस्तावेज़ों को अपने साथ ले जाना न भूलें:
चालान की फोटोकॉपी – चालान नंबर, वाहन नंबर और तारीख स्पष्ट होनी चाहिए।
वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) – एक मूल प्रति और एक सत्यापित प्रति।
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)– ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ रखें।
पहचान प्रमाण – आधार कार्ड (Aadhar Card), पैन कार्ड (Pan Card), वोटर आईडी (Voter ID) या पासपोर्ट (Passport) में से कोई एक।
कोर्ट नोटिस की प्रति – यदि किसी विशेष मामले में नोटिस प्राप्त हुआ हो।
पावर ऑफ अटॉर्नी (Power Of Attorney)– यदि वाहन स्वामी स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता और प्रतिनिधि भेज रहा हो।
पूर्व में किए गए भुगतान की रसीद – आंशिक भुगतान होने पर पारदर्शिता बनाए रखने हेतु।
न्यायिक प्रक्रिया होगी सरल और निष्पक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत का विशेष आकर्षण यह है कि इसमें मामलों के निपटारे के लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता। यदि पहले से कोई शुल्क अदा किया गया हो, और मामला लोक अदालत के माध्यम से सुलझ जाए, तो उस राशि की वापसी की भी व्यवस्था है। लोक अदालत में लिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय की डिग्री के समान माना जाता है, जो बाध्यकारी होता है और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। इस प्रकार, यह एक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी न्यायिक विकल्प बनकर सामने आता है।
व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रशासनिक तैयारी
इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित न्यायिक इकाइयों द्वारा विशेष तैयारियाँ की जा रही हैं। बैंक शाखाओं, विभिन्न सरकारी कार्यालयों और तहसील मुख्यालयों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर आदि के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Uttar Pradesh State Legal Services Authority) के निर्देशों के तहत इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित विभागों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे मामलों की पूर्व पहचान करके पक्षकारों को समय से नोटिस भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत से लाभ उठा सकें।
गौतमबुद्ध नगर में 13 सितंबर को आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत आम जनता के लिए न्याय पाने का सरल और कम खर्चीला विकल्प है। विशेषकर वे लोग जिनके ट्रैफिक चालान या अन्य छोटे-मोटे मामले अदालत में लंबित हैं, उन्हें इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यदि आप भी लोक अदालत में जाना चाहते हैं, तो अभी से अपने दस्तावेज़ तैयार कर लें और तय तारीख पर जिला न्यायालय, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में उपस्थित होकर त्वरित न्याय प्राप्त करें।
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