New Delhi News (17/08/2025): दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने कहा है कि चुनाव आयोग के लिए हर राजनीतिक दल समान है, चाहे वह सत्तापक्ष हो या विपक्ष। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल का जन्म तभी होता है जब वह चुनाव आयोग में पंजीकृत होता है, ऐसे में आयोग के लिए किसी प्रकार का भेदभाव संभव ही नहीं है। कुमार ने कहा कि पिछले दो दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में सुधार की मांग करते रहे हैं और इसी के तहत बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू की गई है।
CEC ने बताया कि SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ स्तर के अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) शामिल हुए हैं। उनके सहयोग से एक मसौदा मतदाता सूची तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता लाना और उन त्रुटियों को सुधारना है, जिन पर लंबे समय से राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं।
ज्ञानेश कुमार ने चिंता जताते हुए कहा कि कई बार राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLA की ओर से दिए गए सत्यापित दस्तावेज और गवाही उनके ही राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज कर भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि सभी हितधारक मिलकर बिहार के इस विशेष पुनरीक्षण को सफल बनाएंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर मतदाता सूची में त्रुटियों को समय रहते साझा नहीं किया जाता, या फिर मतदाता द्वारा अपने उम्मीदवार को चुनने के 45 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दाखिल नहीं की जाती, और उसके बाद “वोट चोरी” जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाता है, तो यह संविधान का अपमान है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे जिम्मेदारी के साथ काम करें और बेवजह जनता में अविश्वास का माहौल न बनाएं।
CEC ने हाल की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ मतदाताओं की तस्वीरें उनकी अनुमति के बिना सार्वजनिक की गईं और मीडिया में उन पर आरोप लगाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग किसी भी मतदाता चाहे वह किसी की मां हो, बहू हो या बेटी के CCTV वीडियो साझा कर सकता है? कुमार ने कहा कि जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, केवल वही लोग मतदान का अधिकार रखते हैं और आयोग उनकी निजता और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें किसी भी प्रकार की अनदेखी संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि एक बार जब एसडीएम (SDM) द्वारा अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाती है, तो मसौदा सूची और अंतिम सूची दोनों ही राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं। इसके साथ ही यह सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है। मतदान केंद्रवार सूची सभी उम्मीदवारों और उनके पोलिंग एजेंट तक पहुंचाई जाती है। कुमार ने कहा कि अगर किसी को त्रुटि मिलती है तो परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करने का प्रावधान है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 45 दिनों में कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती, तो उसके बाद निराधार आरोप लगाने का मकसद क्या है, यह जनता भली-भांति समझती है।
ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान के अनुसार केवल भारत के नागरिक ही विधायक और सांसद का चुनाव कर सकते हैं। किसी अन्य देश के नागरिक को यह अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी विदेशी ने गलती से फॉर्म भर दिया है, तो विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में उनकी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे गए हैं। ऐसे मामलों की 30 सितंबर तक पूरी जांच की जाएगी और अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।
CEC ने भरोसा जताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान गहन जांच में ऐसे मामले सामने आएंगे और उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की पवित्रता और विश्वसनीयता बनाए रखना चुनाव आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग इस बात को लेकर पूरी तरह गंभीर है कि किसी भी गैर-भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज न हो।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल से जुड़े सवाल पर कहा कि वहां विशेष गहन पुनरीक्षण की तारीख पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग के तीनों आयुक्त मिलकर उचित समय देखकर इस पर फैसला लेंगे। न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी आने वाले समय में SIR की तारीखों की घोषणा की जाएगी।
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