New Delhi News (08/08/2025): मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) सरकार ने राजधानी में भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब अधिकतर मामलों में भूमि पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और भूमि स्थिति रिपोर्ट (एलएसआर) की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव से आम लोगों को पटवारी, तहसीलदार या एसडीएम-डीएम कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय व मेहनत दोनों की बचत होगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, केवल सीमित मामलों में ही एनओसी या एलएसआर अनिवार्य होगा। इसमें वे मामले शामिल हैं जहां दिल्ली लैंड्स (स्थानांतरण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1972 की धारा 8 या ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (संघनन और खंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 30 लागू होती है। अन्य सभी स्थितियों में पंजीकरण सीधे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत कानूनी आधार पर किया जाएगा, जिसमें उप-पंजीयक दस्तावेजों की जांच के बाद पंजीकरण की अनुमति देंगे।
सरकार ने धोखाधड़ी से बचाव के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। ग्राम सभा, वन भूमि, अधिग्रहणाधीन या निषिद्ध श्रेणी की भूमि को सुरक्षित रखा जाएगा और फर्जी लेन-देन पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जीआईएस प्रणाली और पटवारी नेटवर्क के माध्यम से भूमि की निगरानी को मजबूत किया जाएगा। खरीदारों के लिए ‘क्रेता सावधान रहे’ क्लाज लागू होगा, जिससे वे सरकारी पोर्टल पर भूमि की स्थिति और स्वामित्व की जानकारी खुद जांच सकेंगे।
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