New Delhi News (31/07/2025): दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों का सामना कर रहे एक युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता को केवल इसलिए “निजी गवाह” नहीं माना जा सकता क्योंकि बेटी की शादी हो चुकी थी। अदालत ने साफ कहा कि भारत में शादी के बाद भी बेटी के मां-बाप अजनबी नहीं होते और उनकी गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मामले के अनुसार मृतका की शादी मई 2023 में दिल्ली निवासी आरोपी से हुई थी और फरवरी 2024 में उसने आत्महत्या कर ली थी। उस समय वह तीन महीने की गर्भवती थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी ने अपनी पत्नी से दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग की थी। जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो उसने महिला के साथ झगड़े और प्रताड़ना का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई और अंततः जान दे दी।
अदालत ने मृतका के माता-पिता की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और उनके बयानों को महत्वपूर्ण माना। आरोपी की इस दलील को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया कि मृतका के मां-बाप “निजी गवाह” हैं और उनके बयानों का मूल्य नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति शर्मा ने टिप्पणी की कि यह तर्क न केवल असंगत है, बल्कि भारतीय सामाजिक संरचना की सच्चाई से भी बिल्कुल विपरीत है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बेटी की शादी के बाद माता-पिता का उससे रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में माता-पिता का अपनी बेटी के जीवन और संघर्षों से भावनात्मक संबंध बना रहता है, चाहे वह किसी भी शहर में शादी करके क्यों न चली जाए। ऐसे में उनकी बातों को नजरअंदाज करना न्याय की अवहेलना होगी।
इस फैसले को महिला अधिकार संगठनों ने सराहा है और कहा है कि यह निर्णय दहेज के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बनेगा। साथ ही, यह उन परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण है, जो अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। कोर्ट का यह रुख ऐसे मामलों में आने वाले समय में पुलिस और न्याय व्यवस्था के दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकता है।
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