दिल्ली में महिलाओं को नाइट शिफ्ट की मिली मंजूरी, सरकार ने बदले नियम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (30/07/2025): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब महिलाएं दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात की पाली में भी काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने घोषणा की कि दिल्ली को कारोबारी हब बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार ने वर्षों पुराने नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब महिलाएं भी रात्रिकालीन शिफ्ट में काम कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष शर्तें तय की गई हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि लंबे समय से महिलाओं की रात्रि पाली में काम करने की अनुमति नहीं थी। 1954 के दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह तक काम करने की इजाजत नहीं थी। अब इस अधिनियम में संशोधन कर नई गाइडलाइन तैयार की गई है ताकि महिलाओं को भी समान अवसर मिल सके।

नई गाइडलाइन के अनुसार, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से पहले उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सुविधा, टॉयलेट, रेस्ट रूम और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा कंपनियों को यूनिफाइड पोर्टल पर कर्मचारियों की पूरी जानकारी भी अपलोड करनी होगी।

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को वेतन का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। उन्हें ईएसआईसी, ईपीएफ और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि रात्रि पाली में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव न हो और उनके लिए सुरक्षित माहौल बना रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तरह अब दिल्ली में भी महिलाएं रात्रिकालीन कार्य में भागीदारी कर सकेंगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और दिल्ली को एक प्रगतिशील कारोबारी राजधानी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इस फैसले को जल्द अमल में लाएं।


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