दिल्ली सरकार ने SC में दायर की जनहित याचिका, पुराने वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा की मांग

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (26/07/2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका के माध्यम से सरकार ने तर्क दिया है कि किसी वाहन के प्रदूषण स्तर का आकलन उसकी उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि उसके उपयोग यानी चलने की मात्रा के आधार पर किया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि राजधानी में कई ऐसे वाहन हैं जो पुराने तो हैं, लेकिन बहुत कम उपयोग में आए हैं और उनका प्रदूषण स्तर नगण्य है, जबकि कई नई गाड़ियां ज्यादा चली हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रही हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने बताया कि इस याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा, “हमने कोर्ट के सामने यह बात रखी है कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में प्रदूषण के आकलन का पैमाना बदलना चाहिए। सिर्फ वाहन की उम्र के आधार पर प्रतिबंध उचित नहीं है, बल्कि उसका प्रदूषण स्तर, मेंटेनेंस और इस्तेमाल की मात्रा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कोर्ट को तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर सारी जानकारी सौंपी है।

सिरसा के अनुसार, सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली में प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन इसके साथ-साथ उन नागरिकों के हितों की भी रक्षा की जाए जिनके वाहन तकनीकी रूप से सक्षम और कम प्रदूषणकारी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की इस दलील पर विचार करेगा और प्रदूषण नियंत्रण की नीतियों को और अधिक व्यावहारिक और न्यायसंगत बनाएगा।


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