टोल बकाया तो रुक जाएगी आरसी, इंश्योरेंस और फिटनेस! सरकार ला रही बड़ा नियम

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (18/07/2025): अगर आपकी गाड़ी पर किसी भी नेशनल हाईवे टोल का बकाया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत बिना टोल भुगतान वाले वाहनों को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस रिन्यूअल, ओनरशिप ट्रांसफर या फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी नहीं किया जाएगा।

इस नए प्रस्ताव का मकसद टोल वसूली को पूरी तरह डिजिटल बनाना और सुनिश्चित करना है कि कोई भी वाहन बिना भुगतान के टोल रोड पर यात्रा न करे। मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम के तहत अब टोल प्लाजा पर कोई फिजिकल बैरियर नहीं होगा, जिससे वाहनों की निर्बाध आवाजाही संभव होगी, लेकिन इसके लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा।

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, यदि किसी वाहन पर टोल बकाया है या फास्टैग मान्य नहीं है, तो संबंधित प्राधिकरण उस वाहन का टैक्स जमा करना, मालिकाना हक ट्रांसफर या कोई अन्य प्रक्रिया जैसे फिटनेस या बीमा रिन्यूअल को आगे नहीं बढ़ाएगा।

इसके अलावा, फास्टैग से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 15 अगस्त से सरकार एक फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू करने जा रही है, जिसकी कीमत 3,000 रुपये रखी गई है। यह पास जारी होने की तारीख से एक वर्ष या 200 टोल यात्राओं (जो पहले पूरी हो) तक वैध रहेगा। यह सुविधा केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए लागू होगी और पूरे देश में किसी भी नेशनल हाईवे पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगी।

सरकार के इस कदम से जहां टोल वसूली में पारदर्शिता और गति आएगी, वहीं वाहन मालिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना जरूरी हो जाएगा, वरना आरसी से लेकर इंश्योरेंस तक की प्रक्रियाएं अटक सकती हैं।।


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