27 राजनीतिक दलों पर EC की सख्ती: 15 दिन में जवाब नहीं तो रद्द होगा पंजीकरण

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (05 जुलाई 2025): चुनाव आयोग (Election Commission) ने दिल्ली में पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त 27 राजनीतिक दलों (Political Parties) पर सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से 3 जुलाई को सभी दलों को नोटिस भेजकर स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वे 15 दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। आयोग ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब यह पाया गया कि इन दलों ने बीते 6 वर्षों में न तो लोकसभा, न विधानसभा और न ही किसी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, इन दलों की निष्क्रियता से उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर संदेह खड़े हो रहे हैं और यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर उनका पंजीकरण कितने समय तक वैध माना जाए। आयोग का कहना है कि यह निर्णय भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रमाणिकता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर संबंधित दल तय अवधि में यह नहीं बता पाए कि वे चुनावों में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें पंजीकरण रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद उनके खिलाफ अंतिम आदेश जारी कर दिए जाएंगे और उनकी पार्टी का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

जिन 27 दलों को नोटिस भेजा गया है, उनमें अखिल भारतीय रोजगार पार्टी, भारतीय समाजवादी कांग्रेस, वन इंडिया पार्टी, राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी, जन आंदोलन मोर्चा जैसे संगठन शामिल हैं। इन दलों में से अधिकांश लंबे समय से निष्क्रिय हैं और केवल कागजों में ही उनका अस्तित्व बचा हुआ है।

चुनाव आयोग का यह कदम देश की राजनीतिक प्रणाली में सक्रियता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।।


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