दिल्ली सरकार का यू- टर्न: अब पुराने वाहनों को फिर मिलेगा पेट्रोल-डीजल
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (03 जुलाई 2025): दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले उस आदेश को रोकने की सिफारिश की है जिसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर बैन लगाया गया था। पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। मंत्री सिरसा का कहना है कि इस फैसले को लागू करना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि आवश्यक तकनीकी ढांचा पूरी तरह तैयार नहीं है।

तकनीकी कमियों को बताया बड़ी चुनौती
सरकार ने आयोग को भेजे पत्र में साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में लगाए गए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे पूरी तरह से प्रभावी नहीं हैं। कैमरों में सेंसर और स्पीकर की खामियां हैं, साथ ही ये HSRP प्लेटों को ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन कैमरों को अभी तक न तो NCR राज्यों के डेटा से जोड़ा गया है और न ही स्थानीय डाटाबेस से। इन खामियों के चलते फैसले को लागू करना व्यावहारिक नहीं है।
जनता में असंतोष, पेट्रोल डीलर्स भी चिंतित
सरकार का यह कदम जनता में बढ़ते असंतोष को देखते हुए भी लिया गया है। लोगों को डर था कि बिना उचित तैयारी के यह फैसला उन्हें अनावश्यक परेशान करेगा। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए थे। अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा था कि एक पेट्रोल पंप को कवर करने के लिए 13-15 कैमरे चाहिए, जबकि सरकार ने एक पंप पर केवल एक कैमरा लगाया है। इससे पूरी निगरानी संभव नहीं है।
पर्यावरण संरक्षण बनाम व्यावहारिकता की टकराहट
दिल्ली सरकार की इस यू-टर्न से पर्यावरण संरक्षण और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन की जरूरत फिर से उजागर हुई है। सरकार ने साफ किया कि वह प्रदूषण पर सख्ती के पक्ष में है, लेकिन बिना पूरी तैयारी के ऐसा कोई फैसला लागू नहीं किया जा सकता। अब सभी की नजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है।।
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