सुप्रीम कोर्ट से ललित मोदी को बड़ा झटका, BCCI से जुर्माना भरवाने की याचिका खारिज

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (30 जून 2025): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से 10.65 करोड़ रुपये की राशि भरवाने की मांग को लेकर ललित मोदी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। यह राशि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FEMA) के तहत लगाए गए जुर्माने की थी। ललित मोदी (Lalit Modi) ने दलील दी थी कि वह बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की संचालन समिति के प्रमुख रहे हैं, और यह जुर्माना उनकी उस भूमिका के दौरान के कार्यों से जुड़ा है, इसलिए बीसीसीआई को इसे भरना चाहिए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि ललित मोदी को कानून के तहत अन्य उपायों का सहारा लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन इस मामले में बीसीसीआई को जुर्माना भरने का निर्देश देना पूरी तरह अनुचित है। इससे पहले, 19 दिसंबर को मुंबई हाईकोर्ट ने भी ललित मोदी की इसी याचिका को खारिज करते हुए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था और याचिका को ‘पूरी तरह भ्रामक’ करार दिया था।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि FEMA के तहत कार्रवाई व्यक्तिगत होती है और इसमें सार्वजनिक संस्था की ओर से क्षतिपूर्ति का कोई सवाल नहीं उठता। कोर्ट ने 2005 में आए एक ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए यह भी बताया कि बीसीसीआई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ‘राज्य’ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उस पर सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए ललित मोदी की याचिका को “उचित आधारों के अभाव” में खारिज कर दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर टाटा मेमोरियल अस्पताल को ₹1 लाख का जुर्माना अदा करें।

यह फैसला ललित मोदी के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, जो लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं और जिन पर कई मामलों में जांच चल रही है।।


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