“कोर्ट ने दिए चार आदेश, बाढ़ रोकथाम के लिए जरूरी था एक्शन”- बुलडोजर कार्रवाई पर बोलीं सीएम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (08 जून 2025): दिल्ली के मद्रासी कैंप और अन्य झुग्गी बस्तियों में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने राजधानी की राजनीति को गर्मा दिया है। जहां एक ओर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर मानवता विरोधी रवैये का आरोप लगा रही हैं, वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इस कार्रवाई को न्यायोचित ठहराया है।

रविवार को नेहरू कैंप के दौरे पर पहुंचीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि अगर अदालत कोई आदेश देती है, तो न सरकार और न ही प्रशासन उसके खिलाफ जा सकता है। मद्रासी कैंप की झुग्गी बस्ती बारापुला नाले के किनारे बनी हुई थी, जिससे वर्षा ऋतु में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी।”

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बस्ती को हटाने के लिए चार बार आदेश जारी किया था, ताकि नाले की सफाई संभव हो सके। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते यह कार्रवाई न होती, तो 2023 जैसी विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति हो सकती थी। ऐसे में सरकार की यह कार्रवाई न केवल कानूनी रूप से उचित थी, बल्कि जनहित और पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज़ से भी अनिवार्य थी।

विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और विस्थापित परिवारों को वैकल्पिक पुनर्वास की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि मद्रासी कैंप सहित कई अन्य अस्थायी बस्तियों में बुलडोजर चलने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश देखा गया। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन और कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार विस्थापित परिवारों के लिए किस तरह की पुनर्वास नीति को अमल में लाती है और क्या वह जनाक्रोश को शांत कर पाती है या नहीं। मगर एक बात स्पष्ट है कि रेखा गुप्ता इस मुद्दे पर पूरी मजबूती से अपने निर्णय के पक्ष में खड़ी हैं।।


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