अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 10 साल के पासपोर्ट नवीनीकरण की दी अनुमति

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, (5 जून 2025): दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को उनके पासपोर्ट (Passport) के नवीनीकरण को लेकर बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ( Special Judge Dig Vinay Singh) की अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर पासपोर्ट नियमों के अनुरूप अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जाता है, तो अदालत को कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि, उन्हें विदेश यात्रा के लिए पहले से अदालत की औपचारिक अनुमति लेनी होगी।

पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में केजरीवाल किसी विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है। इसके बावजूद, यह तथ्य उनके पासपोर्ट के पूरे 10 साल के लिए नवीनीकरण की अनुमति देने में बाधा नहीं बन सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों में पहले से यह निर्धारित है कि बिना न्यायालय की अनुमति के वे विदेश नहीं जा सकते।

ED और CBI ने कोर्ट में क्या कहा

केजरीवाल की इस याचिका का सीबीआई और ईडी दोनों ने अदालत में विरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तर्क दिया कि पासपोर्ट का नवीनीकरण पूरे 10 वर्षों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि ऐसे मामलों में नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्षों के लिए किया जाता है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी भी प्रकार से भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और संबंधित नियमों के अंतर्गत पासपोर्ट प्राधिकारियों के विवेकाधिकार को प्रभावित नहीं करता।

अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का पासपोर्ट 2018 में ही समाप्त हो गया था, और उन्होंने इसे 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण कराने की अर्जी दी है।

उल्लेखनीय है कि केजरीवाल दिल्ली की विवादित आबकारी नीति को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच के घेरे में हैं। सीबीआई ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश पर इस नीति में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की थी, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। केजरीवाल सरकार द्वारा यह नई शराब नीति 17 नवंबर 2021 को लागू की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सितंबर 2022 में वापस ले लिया गया था।

यह मामला देश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और अब अदालत के इस आदेश से अरविंद केजरीवाल को कानूनी प्रक्रिया में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन विदेश यात्रा की अनुमति अब भी अदालत की निगरानी में ही होगी।


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