नई दिल्ली, (04 मई 2025): दिल्ली सरकार अब निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए निर्णायक कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है कि आगामी 13 और 14 मई को आयोजित विशेष विधानसभा सत्र में ‘प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट’ को प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि इस कानून के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने की प्रवृत्ति पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया जाए।
इस विशेष सत्र में ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण’ और ‘फीस विनियमन विधेयक 2025’ को विधायी प्रक्रिया के तहत पेश किया जाएगा, जिसे बीते 29 अप्रैल को दिल्ली कैबिनेट द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। यह विधेयक न केवल फीस निर्धारण को नियमित करेगा, बल्कि वार्षिक शुल्क वृद्धि के लिए एक तय प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली को लागू करेगा। अब कोई भी निजी स्कूल फीस बढ़ाने से पहले सरकार द्वारा गठित विशेष समिति से अनुमति लेने के लिए बाध्य होगा, जिससे फीस वृद्धि की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और मनमानी फैसलों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इस विधेयक में अवैध वसूली करने वाले स्कूलों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
दिल्ली सरकार ने अब तक 1677 निजी स्कूलों की जांच की योजना बनाई है, जिसमें से 970 स्कूलों का निरीक्षण पहले ही पूरा हो चुका है और 150 स्कूलों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। यह निर्णय अभिभावकों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यदि कोई स्कूल नए कानून के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
इस विधेयक से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक स्कूलों की फीस संबंधी मनमानी नीतियों से परेशान थे। यह कानून शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है, जिससे दिल्ली में शिक्षा को और अधिक सुलभ, न्यायसंगत और अभिभावक-हितैषी बनाया जा सकेगा।
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