दिल्ली हाई कोर्ट का बीसीसीआई को नोटिस, रोबोट के नाम को लेकर छिड़ा विवाद

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (30 अप्रैल 2025): दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका ‘चंपक’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आईपीएल मैचों के दौरान दिखाए जा रहे एआई रोबोट कुत्ते को ‘चंपक’ नाम देना एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन का कहना है कि ‘चंपक’ नाम बच्चों की भावनाओं और पहचान से जुड़ा है, और इसका इस्तेमाल किसी रोबोट के लिए करना अनुचित और भ्रामक है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीसीसीआई को चार हफ्तों के भीतर इस मामले में अपना लिखित पक्ष और उसका सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामला विचारणीय है और इसके कानूनी पहलुओं की गहराई से जांच की आवश्यकता है। अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई तय की गई है, जब बीसीसीआई का जवाब अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

बीसीसीआई की ओर से फिलहाल इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इस मामले ने आईपीएल में उपयोग हो रहे ब्रांडिंग तत्वों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली प्रेस ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि जब तक फैसला न आ जाए, तब तक रोबोट कुत्ते के नाम ‘चंपक’ के उपयोग पर रोक लगाई जाए। यह मामला ट्रेडमार्क कानून और बच्चों की संवेदनशील पहचान से जुड़े पहलुओं पर महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन सकता है।


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