किराएदार ने बेची वक्फ की संपत्ति, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब!

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई हिंदी (29 अप्रैल 2025): राजधानी दिल्ली में वक्फ संपत्ति की अवैध बिक्री को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। मस्जिद पराव वाली की प्रबंधन समिति ने आरोप लगाया है कि एक किराएदार ने वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना ही शाहदरा स्थित संपत्ति को बेच दिया। यह संपत्ति मेन बाबरपुर रोड, वेस्ट रोहतास नगर में लगभग 118 वर्ग गज की है। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, वक्फ बोर्ड, एमसीडी, विक्रेता और खरीदार सभी से जवाब तलब किया है।

इस याचिका की सुनवाई जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की बेंच में हुई, जिन्होंने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। अदालत ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को तय की गई है। याचिका मस्जिद पराव वाली की प्रबंधन समिति की ओर से अधिवक्ता वजीह शफीक ने दाखिल की है। इसमें दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि जब अवैध बिक्री की जानकारी मिली, तब उन्होंने 13 जनवरी को शाहदरा थाने के एसएचओ से मुलाकात कर इसकी शिकायत की। इसके बाद 14 जनवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड और एसएचओ को लिखित शिकायत दी गई। वहीं 16 जनवरी को एमसीडी को भी अवगत कराया गया। लेकिन इन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

प्रबंधन समिति का दावा है कि यह संपत्ति किराए पर मेसर्स दयाल सिंह इंद्रजीत सिंह को दी गई थी। किराएदार ने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए संपत्ति को बेच डाला। याचिका में कहा गया है कि यह वक्फ संपत्ति है, जो धार्मिक और सार्वजनिक हितों से जुड़ी है, ऐसे में इसका निजी स्वामित्व में जाना कानूनन गलत है। साथ ही खरीदार को भी इस बात की जानकारी थी कि यह संपत्ति वक्फ के अधीन है, फिर भी सौदा किया गया।

अदालत में दिल्ली पुलिस, एमसीडी और अन्य संबंधित एजेंसियों ने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले को सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और सरकारी एजेंसियों की निष्क्रियता के तौर पर देखा। अब नजरें 14 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब सभी पक्षों को अदालत के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।


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