राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मीडिया चैनलों को सतर्कता बरतने की सलाह: सूचना और प्रसारण मंत्रालय
टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (26 अप्रैल 2025): राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज एक अहम सलाह जारी की है। इस सलाह के तहत सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से रक्षा अभियानों का सीधा प्रसारण न करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करते समय जिम्मेदारी का पालन किया जाए। मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इस कदम का उद्देश्य देश की सुरक्षा और बलों के संचालन में सहयोग सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से परिपक्वता और सावधानी बरतने की अपील की है।
एडवाइजरी में विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की मूवमेंट का “रीयल टाइम कवरेज” न किया जाए। किसी भी प्रकार के “सोर्स आधारित” दृश्य प्रसारण या रिपोर्टिंग से बचने की आवश्यकता बताई गई है। समय से पहले किसी भी जानकारी का खुलासा करने से ऑपरेशन की सफलता को खतरा हो सकता है। इससे दुश्मन ताकतों को लाभ मिल सकता है और बलों की सुरक्षा पर संकट आ सकता है। मीडिया से कहा गया है कि वे समाचारों को सावधानी से प्रकाशित करें। किसी भी ऑपरेशनल विवरण को साझा करने से पहले अधिकृत स्रोत से पुष्टि करें। राष्ट्रहित में यह सावधानी अत्यंत आवश्यक है।
पिछले कई घटनाक्रमों से यह स्पष्ट हो चुका है कि रक्षा अभियानों के दौरान गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग गंभीर परिणाम ला सकती है। करगिल युद्ध, 26/11 के आतंकी हमले और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उदाहरण देते हुए एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है। इन घटनाओं में मीडिया कवरेज के कारण अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। unrestricted कवरेज ने शत्रु पक्ष को रणनीतिक लाभ पहुँचाया। ऐसे अनुभवों से सबक लेते हुए अब अधिक सतर्कता बरतने पर बल दिया गया है। मंत्रालय ने मीडिया को राष्ट्रहित में संयम और जिम्मेदारी का संदेश दिया है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल माध्यम राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। apart from कानूनन जिम्मेदारियों के, यह एक सामाजिक कर्तव्य भी है। सामूहिक रूप से सभी का उत्तरदायित्व है कि जारी अभियानों में बाधा न उत्पन्न हो। मीडिया से अपेक्षा की गई है कि वे केवल अधिकृत जानकारी पर आधारित रिपोर्टिंग करें। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मंत्रालय ने मीडिया से राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रखने की अपील की है। देशहित में अनुशासित और जिम्मेदार रिपोर्टिंग अत्यावश्यक है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने याद दिलाया कि पहले भी इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (संशोधन) नियम, 2021 के अंतर्गत ऐसे प्रसारणों पर प्रतिबंध का प्रावधान है। नियम 6(1)(p) के तहत यह निर्देश दिया गया था। इसके अनुसार, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव टेलीकास्ट प्रतिबंधित है। केवल अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर ही कवरेज किया जा सकता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय ने मीडिया को इस नियम का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।
मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डर्स से कहा कि वे उच्चतम सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बनाए रखें। रिपोर्टिंग करते समय राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और किसी भी जल्दबाज़ी से बचें। अपुष्ट खबरों या अटकलों के आधार पर प्रसारण न करें। मीडिया से यह भी कहा गया कि वे केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें। मंत्रालय ने भरोसा जताया कि मीडिया अपने नैतिक और पेशेवर दायित्वों का पालन करेगा। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा बलों की सुरक्षा और अभियानों की सफलता सुनिश्चित करना है। राष्ट्र की सुरक्षा में सभी का योगदान अनिवार्य है।
यह सलाह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर छितिज अग्रवाल की स्वीकृति से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि कानूनों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस सलाह की प्रति स्व-नियामक संस्थाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघों और ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को भेजी गई है। मंत्रालय ने मीडिया संगठनों से परिपक्वता और विवेकशीलता दिखाने का आग्रह किया है। इस निर्देश का उद्देश्य मीडिया और सरकार के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पुनः दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। मीडिया का सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण है।।


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