नोएडा (22 अप्रैल, 2025): उत्तर प्रदेश में नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम खबर है। राज्य सरकार ने मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के तहत नए और पुराने गैर-परिवहन वाहनों पर देय कर की दरों में बदलाव कर दिया है। यह आदेश 21 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। अब नए वाहन खरीदने पर पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे गाड़ी खरीदना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा।
नए टैक्स ढांचे के अनुसार, जिन कारों की कीमत ₹40,000 तक है, उन पर अब 7% टैक्स लगेगा। ₹40,000 से ऊपर की कारों पर टैक्स 10% कर दिया गया है। ₹10 लाख तक की बिना वातानुकूलन वाली गाड़ियों पर 8% और वातानुकूलन वाली पर 9% टैक्स देना होगा। यदि गाड़ी की कीमत ₹10 लाख से ज्यादा है तो बिना AC गाड़ियों पर 11% टैक्स और AC वाली गाड़ियों पर भी उतना ही टैक्स देना होगा। साथ ही, ट्रेलर वाहनों पर 2% टैक्स लगाया जाएगा।
सिर्फ नए वाहन ही नहीं, पुराने वाहनों पर लगने वाले वार्षिक टैक्स की दरें भी तय कर दी गई हैं। उदाहरण के लिए, बिना इंजन वाली दोपहिया गाड़ियों पर ₹200 सालाना टैक्स लगेगा। वहीं 1000 किलोग्राम तक वजन वाले पुराने वाहन पर ₹1000 और 1000 से 5000 किलो वाले पर ₹2000 सालाना टैक्स लगेगा। सबसे ज्यादा ₹3000 टैक्स 5000 किलो से भारी पुराने वाहनों पर तय किया गया है।
यह बदलाव राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है, लेकिन आम जनता के लिए यह एक बड़ा आर्थिक बोझ साबित हो सकता है। लोग पहले से ही बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और अब गाड़ी खरीदने का सपना और महंगा हो गया है। सरकार का यह कदम चुनावी साल में आम लोगों की नाराजगी का कारण बन सकता है।।
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