कपिल मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, भड़काऊ भाषण मामले मेंकार्यवाही जारी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (18 मार्च 2025): दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को 2020 विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके वकील जेठमलानी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने इसे खारिज कर दिया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सूचीबद्ध है और इस चरण में कार्यवाही पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यवाही जारी रहने से किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ट्रायल कोर्ट में आरोप तय भी किए जाते हैं, तो भी इससे मंत्री की प्रतिष्ठा को कोई स्थायी क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में आरोपों पर विचार एक अलग कानूनी प्रक्रिया है।

हाईकोर्ट ने जेठमलानी से कहा कि ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही जारी रखने दें और यदि कोई ठोस आधार नहीं मिलता, तो इस मामले में कपिल मिश्रा को आरोप तय करने के चरण में भी बरी किया जा सकता है। कोर्ट ने दोहराया कि केवल कार्यवाही जारी रहने से कोई अन्याय नहीं होगा और इस समय ट्रायल पर रोक लगाना जरूरी नहीं है।

इस फैसले के बाद कपिल मिश्रा को अब ट्रायल कोर्ट में मामले का सामना करना होगा। हालांकि, उनके वकीलों का तर्क है कि उनके भाषण को गलत संदर्भ में लिया गया और राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके बयान ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में भूमिका निभाई थी।

कपिल मिश्रा के खिलाफ यह मामला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वे दिल्ली में भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। अब सबकी नजरें ट्रायल कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे कानूनी कार्यवाही होगी या उन्हें इस मामले से राहत मिलेगी।


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