नितीश कटारा हत्याकांड मामले में सजा पूरी होने के बाद भी जेल में सुखदेव, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (17 मार्च 2025): नितीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव पहलवान की 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक उसकी रिहाई नहीं की गई है। इस देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) को अवमानना का नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले को लेकर आज एक बैठक होनी है, इसलिए सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कोर्ट पहले ही दिल्ली सरकार को 17 मार्च तक का समय दे चुका था, जिससे अब सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।
इस मामले में मुख्य दोषी विकास यादव को 25 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा मिली थी। 10 मार्च 2025 को सुखदेव की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन कानूनी औपचारिकताओं के चलते उसे अभी तक रिहा नहीं किया गया है। यह मामला देश की चर्चित ऑनर किलिंग घटनाओं में से एक है, जिसमें अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि नितीश कटारा की हत्या प्रेम संबंध की वजह से की गई थी।
प्रेम संबंध बना मौत की वजह, हथौड़े से पीटकर की गई थी हत्या
17 फरवरी 2002 की रात, जब नितीश कटारा अपने दोस्त की शादी में शामिल हुए थे, तब भारती यादव के भाई विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव ने उसे बहाने से बाहर बुलाया और कार में बैठाकर ले गए। इसके बाद नितीश वापस नहीं लौटा। तीन दिन बाद उसका शव हाईवे के किनारे जला हुआ पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसे हथौड़े से पीट-पीटकर मारा गया था, फिर डीजल डालकर जलाने की कोशिश की गई थी। इस हत्या के पीछे कारण था कि भारती यादव और नितीश कटारा के बीच प्रेम संबंध था, जिसे यादव परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। चूंकि विकास यादव एक राजनीतिक प्रभाव वाले परिवार से था, इसलिए यह मामला राजनीतिक दबाव और कानूनी लड़ाई का एक बड़ा उदाहरण बन गया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई थी।
अब सवाल यह उठ रहा है कि जब सुखदेव पहलवान की सजा पूरी हो चुकी है, तो उसे अभी तक जेल में क्यों रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और आने वाले दिनों में यह मामला फिर से सुर्खियों में आ सकता है।।
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