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गौतमबुद्ध नगर में 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू

गौतमबुद्ध नगर में 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू

कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 23 अगस्त 2026 से प्रभावी होकर 4 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। पुलिस कमिश्नरेट की ओर…
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