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गौतमबुद्ध नगर में ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर तीन दिन के लिए धारा 163 लागू

गौतमबुद्ध नगर में ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर तीन दिन के लिए धारा 163 लागू

ईद-उल-जुहा (बकरीद), संभावित धरना-प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनज़र गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 28 मई 2026 से 30 मई 2026 तक…
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गौतमबुद्ध नगर में ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर तीन दिन के लिए धारा 163 लागू

ईद-उल-जुहा (बकरीद), संभावित धरना-प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनज़र गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 28 मई 2026 से 30 मई 2026 तक…
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