हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की उलटी गिनती, गिरफ्तारी दिखाने में देरी नहीं चलेगी: SC
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (05 November 2026): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। पुलिस औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने में देरी करके इस संवैधानिक समयसीमा को आगे नहीं बढ़ा सकती। इस फैसले का सीधा संबंध पुलिस हिरासत में रखे जाने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों से है।
जस्टिस उज्जल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan) और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर (Justice Atul S. Chandurkar) की पीठ ने कहा कि हिरासत और गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर करके किसी व्यक्ति को लंबे समय तक पुलिस नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की समयसीमा उस समय से शुरू होगी, जब व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तव में छीन ली जाती है। यानी पुलिस रिकॉर्ड में गिरफ्तारी का समय बाद में दर्ज करने से संवैधानिक समयसीमा नहीं बदलेगी।
यह मामला त्रिपुरा (Tripura) के एक NDPS मामले से जुड़ा था, जिसमें चार आरोपियों की हिरासत को असंवैधानिक पाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत की अवधि और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक अनिवार्यता पर विचार किया। अदालत ने चारों आरोपियों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया से पहले की वास्तविक हिरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पुलिस हिरासत और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। अब किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर गिरफ्तारी कागजों में बाद में दिखाने के आधार पर 24 घंटे की अवधि की गणना टालने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। अदालत तक पहुंचने के लिए आवश्यक यात्रा समय को छोड़कर निर्धारित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यह फैसला संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से जुड़े अधिकारों के संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
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