केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, वित्त मंत्रालय ने एड-हॉक बोनस का आदेश किया जारी
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (16 October 2026): केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी एड-हॉक बोनस देने का आदेश जारी किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। निर्धारित वेतन सीमा और गणना के आधार पर बोनस की अधिकतम राशि ₹6,908 बताई गई है। इसके अलावा, तय पात्रता शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगियों के लिए ₹1,184 बोनस का प्रावधान किया गया है। त्योहारों के मौसम में सरकार के इस फैसले से पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
इस बोनस का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए कुछ विशेष श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें केंद्र सरकार के ग्रुप ‘C’ कर्मचारी और ऐसे नॉन-गजेटेड ग्रुप ‘B’ कर्मचारी शामिल हैं, जो किसी अन्य प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के दायरे में नहीं आते। पात्र केंद्रीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के वेतन ढांचे के अनुरूप काम करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र कर्मचारी भी इस योजना में शामिल हैं। वहीं, राजपत्रित अधिकारी और पहले से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पाने वाले कर्मचारी इस एड-हॉक बोनस के पात्र नहीं होंगे।
बोनस पाने के लिए सरकार ने सेवा अवधि से जुड़ी शर्तें भी तय की हैं। कर्मचारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी की हो और 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत रहा हो। जिन कर्मचारियों ने छह महीने से अधिक, लेकिन पूरे 12 महीने से कम सेवा की है, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा। दैनिक वेतनभोगियों के लिए भी अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। छह दिन के कार्य सप्ताह वाले विभागों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है। वहीं, पांच दिन के कार्य सप्ताह वाले विभागों में प्रत्येक वर्ष 206 दिन काम करने की शर्त रखी गई है। इन शर्तों को पूरा करने वाले पात्र दैनिक मजदूरों को ₹1,184 बोनस देने का प्रावधान बताया गया है।
बोनस की गणना के लिए सरकार ने अधिकतम ₹7,000 मासिक वेतन की सीमा तय की है। यदि किसी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन इससे अधिक है, तो भी बोनस की गणना ₹7,000 के आधार पर ही की जाएगी। निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार, ₹7,000 को 30 दिनों से गुणा करके 30.4 से भाग देने पर ₹6,907.89 की राशि निकलती है, जिसे राउंड ऑफ करने पर ₹6,908 बनते हैं। हालांकि, वास्तविक भुगतान कर्मचारी की पात्रता, सेवा अवधि और लागू सरकारी नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग से जारी निर्देशों के आधार पर अपनी पात्रता और देय बोनस की पुष्टि करें।
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