जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए 10 दिन पहले अनुमति जरूरी, दिल्ली पुलिस ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (08 October 2026): दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर बुधवार को दिशा-निर्देश स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी प्रदर्शन, धरने या विरोध कार्यक्रम के लिए कम से कम 10 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। पुलिस के मुताबिक, अनुमति के बिना जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकता। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब SIR में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर INDIA गठबंधन के सांसदों ने जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की थी।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर पर अधिकतम 1,000 लोगों तक की भीड़ वाले प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आवेदन जमा करना जरूरी होगा। पुलिस ने यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले के अनुपालन में जारी स्थायी आदेश के तहत बताई है, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और आम लोगों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया था।

पुलिस के दिशा-निर्देशों में अलग-अलग आकार के प्रदर्शनों के लिए स्थान भी निर्धारित किए गए हैं। 1,000 से 50,000 तक लोगों की भीड़ वाले बड़े प्रदर्शनों के लिए रामलीला मैदान निर्धारित किया गया है, जबकि 50,000 से अधिक लोगों की संख्या वाले प्रदर्शन बुराड़ी में आयोजित किए जा सकेंगे। यानी जंतर-मंतर को मुख्य रूप से सीमित संख्या वाले प्रदर्शनों के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि बड़ी भीड़ के लिए अन्य स्थानों का इस्तेमाल करना होगा।

दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के कई हिस्सों में प्रदर्शन पर रोक की भी जानकारी दी है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक इंडिया गेट, सी-हेक्सागॉन, मानसिंह रोड, जनपथ, राजपथ और आसपास के लॉन सहित सेंट्रल विस्टा के इलाकों में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों और अनुमति प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, ताकि विरोध प्रदर्शन के अधिकार के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था भी बनाए रखी जा सके।

इन दिशा-निर्देशों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को औपचारिक सूचना दे दी है। CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने संसद मार्ग थाने में कार्यक्रम को लेकर सूचना पत्र सौंपा है। संगठन का कहना है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब प्रदर्शन की अनुमति और भीड़ से जुड़े पुलिस के निर्धारित नियम महत्वपूर्ण हो गए हैं।

जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस की यह स्पष्ट व्यवस्था ऐसे समय सामने आई है जब दिल्ली में चुनाव आयोग और SIR के मुद्दे पर राजनीतिक विरोध लगातार तेज है। INDIA गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता पिछले दिनों चुनाव आयोग की ओर मार्च और धरने को लेकर पुलिस कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। अब दिल्ली पुलिस के नए स्पष्टीकरण के बाद आने वाले प्रदर्शनों में आयोजकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुमति के लिए आवेदन करना और भीड़ संबंधी नियमों का पालन करना होगा।


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