New Delhi News (07 October 2026): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर 23 सितंबर को आए बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर विचार करने की सहमति जताई है। इस मामले में अब अदालत यह देखेगी कि पहले दिए गए विभाजित फैसले को वापस लिया जाना चाहिए या नहीं और मूल चुनौती की सुनवाई किस पीठ के समक्ष होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए इसे सूचीबद्ध करने की मांग की।
दरअसल, 23 सितंबर को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले पर अलग-अलग राय दी थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का मत था कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सदस्यीय पीठ ही सुनवाई कर सकती है और उन्होंने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजे जाने का विरोध किया था। वहीं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ से कराने के पक्ष में राय दी थी। दोनों न्यायाधीशों के बीच मतभेद होने के कारण मामला आगे की उचित पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया था।
अब याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने इसी विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम इसकी जांच करेंगे और फैसला लेंगे।” अदालत के इस रुख के बाद अब इस बात पर नजर रहेगी कि याचिका को कब सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है और मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है।
यह मामला चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण संवैधानिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। 2023 में बनाए गए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं। इसी चुनौती की सुनवाई के दौरान दो न्यायाधीशों की पीठ में मतभेद सामने आया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 सितंबर के विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग पर विचार किए जाने से एक बार फिर यह सवाल केंद्र में आ गया है कि इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई दो सदस्यीय पीठ करेगी या इसे पांच न्यायाधीशों वाली बड़ी पीठ के समक्ष भेजा जाएगा।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
टिप्पणियाँ बंद हैं।