नोएडा में 49 डिफॉल्टर बिल्डरों पर प्राधिकरण सख्त, अगले सप्ताह बैठक में तय होगी बकाया भुगतान की समयसीमा

टेन न्यूज नेटवर्क

Noida News (30/09/2026): नोएडा में बिल्डर परियोजनाओं से जुड़े बकाया भुगतान के मामले में नोएडा प्राधिकरण अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। जीरो पीरियड पॉलिसी का लाभ लेने के बावजूद निर्धारित भुगतान पूरा नहीं करने वाले 49 बिल्डरों को अब बकाया राशि जमा करने के लिए स्पष्ट समयसीमा दी जाएगी। प्राधिकरण ने इन सभी बिल्डरों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है और अगले सप्ताह उनके साथ बैठक प्रस्तावित है।

बैठक में बिल्डरों को बकाया राशि के भुगतान के लिए अंतिम अवसर और समयसीमा के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद भी यदि संबंधित बिल्डर भुगतान नहीं करते हैं तो प्राधिकरण नियमों के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है।

नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी के अनुसार, बकाया राशि जमा नहीं करने वाले सभी संबंधित बिल्डरों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब बैठक के दौरान उन्हें भुगतान को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे।

57 परियोजनाओं पर था करीब 7,800 करोड़ रुपये का बकाया

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद दिसंबर 2023 में जीरो पीरियड पॉलिसी लागू की गई थी। इसका उद्देश्य उन अवधियों के लिए बिल्डरों को राहत देना था, जब निर्माण कार्य कोविड-19 महामारी अथवा कानूनी अड़चनों जैसी परिस्थितियों के कारण प्रभावित रहा।

पॉलिसी लागू किए जाने के समय नोएडा प्राधिकरण की 57 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर करीब 7,800 करोड़ रुपये का बकाया था। दो वर्ष तक के जीरो पीरियड का लाभ मिलने के बाद इन परियोजनाओं से संबंधित बकाया में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की कमी दर्ज की गई।

36 बिल्डरों ने लिया पॉलिसी का लाभ

कुल 57 परियोजनाओं में से 36 बिल्डर जीरो पीरियड पॉलिसी के दायरे में आए, जबकि 21 बिल्डरों ने इस योजना का लाभ नहीं लिया। पॉलिसी के तहत पात्र बिल्डरों को बकाया राशि का 25 प्रतिशत निर्धारित रूप से जमा करना था। शेष रकम को तय किस्तों में चुकाने की व्यवस्था की गई थी।

प्राधिकरण के अनुसार, पॉलिसी का लाभ लेने के बाद कुछ बिल्डरों ने शुरुआती भुगतान तो किया, लेकिन बाद की किस्तों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ अब प्राधिकरण ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

पांच बिल्डरों का पूरा बकाया हुआ समाप्त

जीरो पीरियड के तहत मिली राहत का असर कुछ परियोजनाओं में पूरी तरह दिखाई दिया। आंकड़ों के अनुसार, पांच बिल्डरों का बकाया पूरी तरह समाप्त हो गया। वहीं सात परियोजनाओं पर पांच करोड़ रुपये से कम राशि शेष थी। इनमें से चार बिल्डरों ने बची हुई पूरी रकम भी जमा कर दी।

इसके अलावा 13 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को एनजीटी के प्रभाव क्षेत्र से जुड़ी अवधि और दो वर्ष के जीरो पीरियड का लाभ मिला। इससे इन परियोजनाओं के बकाये में लगभग 181.93 करोड़ रुपये की राहत मिली।

4,529 फ्लैटों की हो चुकी रजिस्ट्री

पॉलिसी लागू होने के बाद बिल्डर परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों को भी इसका लाभ मिला है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक संबंधित परियोजनाओं में करीब 21 हजार फ्लैट थे, जिनमें से अब तक 4,529 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।

वहीं, बकाया मद में करीब 782 करोड़ रुपये के साथ अन्य निर्धारित राशि भी प्राधिकरण के खाते में जमा हुई है। प्राधिकरण का प्रयास है कि बकाया भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, जिससे परियोजनाओं से जुड़े वित्तीय मामलों के साथ फ्लैट खरीदारों से संबंधित लंबित प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके।

OTS प्रस्ताव पर भी बिल्डरों की नजर

दूसरी ओर, बकायेदार बिल्डरों की नजर वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना पर भी है। प्राधिकरण की ओर से तैयार OTS प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी के बाद शासन को भेजा जा चुका है। बिल्डरों को उम्मीद है कि OTS व्यवस्था लागू होने से उनके लंबित बकाये के निपटारे का रास्ता आसान हो सकता है।

हालांकि, प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि OTS की प्रतीक्षा के नाम पर मौजूदा देनदारी का भुगतान अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में बकाया जमा करने को लेकर बिल्डरों को स्पष्ट समयसीमा दी जाएगी।एसीईओ वंदना त्रिपाठी के अनुसार बैठक के बाद भी यदि संबंधित बिल्डर निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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