Delhi Police ट्रांसफर के 15 दिन के अंदर नई पोस्टिंग पर जॉइन करें, वरना DCP तक होंगे जिम्मेदार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (23 September 2026); दिल्ली पुलिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए नया सर्कुलर जारी किया गया है। इसके तहत ट्रांसफर आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर पुलिसकर्मी को हर हाल में नई पोस्टिंग पर भेजना होगा। अगर संबंधित पुलिसकर्मी को तय समय में रिलीव नहीं किया गया तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित डीसीपी की होगी। पुलिस मुख्यालय के रोजनामचा में 15 दिन पूरे होने के बाद संबंधित स्टाफ को कार्यमुक्त माना जाएगा।

यह सर्कुलर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, हेडक्वार्टर अजय कृष्ण शर्मा की ओर से जारी किया गया है और इसकी कॉपी सभी एडिशनल सीपी, जिला और यूनिट डीसीपी समेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। आदेश के मुताबिक, ट्रांसफर के बाद कार्यमुक्त किए गए पुलिसकर्मी का लास्ट पे सर्टिफिकेट यानी LPC संबंधित एसीपी या अधिकारी के जरिए नई यूनिट को भेजा जाएगा। ऐसे में जिस जिले या यूनिट से पुलिसकर्मी का तबादला हुआ है, वहां से ट्रांसफर वाले महीने के बाद की सैलरी नहीं मिल सकेगी।

वहीं, ट्रांसफर आदेश मिलने के बाद अगर कोई पुलिसकर्मी नई यूनिट में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नई यूनिट को ऐसे कर्मचारी के खिलाफ अनुपस्थिति का नोटिस जारी करने से लेकर विभागीय कार्रवाई तक की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी अब पुरानी यूनिट किसी पुलिसकर्मी को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकेगी और पुलिसकर्मी भी नई यूनिट में रिपोर्टिंग से बच नहीं सकेगा।

पिछले साल जारी स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक, सामान्य तौर पर ट्रांसफर आदेश के 15 दिन के भीतर पुलिसकर्मी को मौजूदा पोस्टिंग से रिलीव करना होता है, जबकि जांच अधिकारी यानी IO के लिए यह अवधि 30 दिन है। सब-डिविजन में तैनात ACP, SHO, इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के अलावा शिकायत के आधार पर ट्रांसफर किए गए स्टाफ को तुरंत रिलीव करने का प्रावधान है। अगर किसी जिला, यूनिट या ट्रांसफर किए गए स्टाफ की ओर से ट्रांसफर रद्द करने का अनुरोध किया जाता है तो रिलीविंग अधिकतम 30 दिन तक टाली जा सकती है और हेडक्वार्टर को इस अवधि में फैसला करना होता है।

अगर 30 दिन के भीतर ट्रांसफर रद्द करने के अनुरोध पर फैसला नहीं होता है तो आवेदन नामंजूर माना जाएगा। हालांकि, संबंधित पुलिसकर्मी की मजबूरी उचित पाए जाने पर ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस में ट्रांसफर हुए कर्मचारियों को समय पर रिलीव करने के निर्देश पहले भी जारी किए जा चुके हैं। मार्च 2025 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने भी जिलों और यूनिट्स के डीसीपी को ट्रांसफर हुए स्टाफ को तुरंत रिलीव करने के आदेश दिए थे। अब मौजूदा पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के निर्देश पर इन नियमों के सख्त पालन के लिए नया सर्कुलर जारी किया गया है।


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