दिल्ली लक्ष्मी योजना पर हाईकोर्ट में सरकार का जवाब, सांसद-विधायक की मंजूरी की शर्त का किया बचाव
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (17 September 2026): दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली ‘लक्ष्मी योजना’ में स्थानीय सांसद या विधायक की मंजूरी की शर्त का दिल्ली हाईकोर्ट में बचाव किया है। इस मामले में सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने हलफनामा दाखिल कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार के मुताबिक, योजना के तहत अब तक स्थानीय सांसदों और विधायकों की मंजूरी वाले 7,32,814 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
यह मामला कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त और मौजूदा पार्षद वेदपाल शीतल चौधरी की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिसमें सांसद या विधायक की मंजूरी की शर्त को चुनौती दी गई है। दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद के लिए नोट तैयार किए जाने के समय ही योजना में स्थानीय सांसद या विधायक की सिफारिश की शर्त शामिल करने का निर्णय लिया गया था।
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इस शर्त को लागू करने से पहले अलग-अलग विभागों ने भी इसकी जांच की थी और उन्हें इसमें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश किया। हलफनामे के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने सांसद या विधायक की सिफारिश वाली शर्त के साथ योजना की गाइडलाइंस को मंजूरी दी और इसके बाद योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी तर्क दिया है कि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होना इस बात का संकेत है कि सांसद या विधायक की मंजूरी की शर्त के कारण लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। सरकार के अनुसार, अब तक 7.32 लाख से अधिक आवेदन इस मंजूरी के साथ प्राप्त हो चुके हैं। अब इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष सरकार के इस जवाब और योजना में मंजूरी की शर्त को लेकर दायर चुनौती पर सुनवाई होगी।
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