सलमान खान पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, फिल्म ‘काला हिरण: बैटल फॉर लिगेसी’ की रिलीज पर रोक की मांग
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (10 September 2026): बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म बताई जा रही ‘काला हिरण: बैटल फॉर लिगेसी’ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सलमान खान ने याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां सलमान खान की ओर से पेश वकील रवि प्रकाश ने फिल्म को अभिनेता की छवि खराब करने के इरादे से बनाया गया बताया। उनका कहना है कि फिल्म में सलमान खान से जुड़े मामलों को इस तरह पेश किया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और उनके निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार पर भी असर पड़ सकता है।
सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्माता अमित जानी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ‘काला हिरण: बैटल फॉर लिगेसी’ फिलहाल रिलीज के लिए तैयार नहीं है। निर्माता के मुताबिक, फिल्म को अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC से प्रमाणपत्र नहीं मिला है। ऐसे में यह फिल्म फिलहाल सिनेमाघरों के साथ-साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिव या डिज्नी हॉटस्टार जैसे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हो सकती। निर्माता की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि फिल्म के रिलीज होने से पहले जरूरी सेंसर प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।
सलमान खान की ओर से पेश वकील रवि प्रकाश ने अदालत में कहा कि फिल्म अभिनेता के जीवन से जुड़ी घटनाओं और अक्टूबर 1998 की ब्लैकबक घटना से संबंधित कानूनी कार्यवाही पर आधारित बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माता ने कई बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि फिल्म सलमान खान और ब्लैकबक मामले से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल में सलमान खान के नाम, उनकी शक्ल-सूरत, तौर-तरीकों, निजी खूबियों, उनकी मशहूर फिल्मों और उनसे जुड़ी चर्चित घटनाओं के जरिए उन्हें स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की गई है।
याचिका में कहा गया है कि ब्लैकबक घटना से जुड़े चार मामलों में से तीन में बरी होने के बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील तथा स्पेशल लीव पिटीशन अभी लंबित हैं। ऐसे में फिल्म में इन मामलों से जुड़ा नाटकीय ट्रायल दिखाना सलमान खान के निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। याचिका के अनुसार, फिल्म का टीजर और अन्य प्रमोशनल सामग्री यह संकेत देती है कि अभिनेता जैसे दिखने वाले किरदार को उन अपराधों का दोषी बताया गया है, जिनसे जुड़े मामले अभी अदालतों में विचाराधीन हैं।
सलमान खान ने फिल्म में दिखाए गए कोर्ट के दृश्यों को अपने मामलों का कथित ‘मीडिया ट्रायल’ बताया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म में मनगढ़ंत गवाही, कथित फोरेंसिक नतीजे और नाटकीय अदालती कार्यवाही को बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने पेश कर सलमान खान जैसे दिखने वाले किरदार को दोषी दिखाया गया है। याचिका के मुताबिक, ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इससे न्यायिक प्रक्रिया में दखल पड़ सकता है। साथ ही आरोप लगाया गया कि फिल्म में उन्हें कई ऐसे गंभीर अपराधों से भी जोड़ा गया है, जिनके लिए उन पर कभी कोई मामला नहीं चला, जिनमें गवाहों को डराना-धमकाना, झूठी गवाही के लिए उकसाना, मेडिकल एक्सपर्ट्स को रिश्वत देना तथा जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया पर बाहरी दबाव डालना शामिल है।
याचिका में यह भी गंभीर आरोप लगाया गया कि फिल्म के कुछ दृश्यों में सलमान खान को गलत तरीके से अंडरवर्ल्ड और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। सलमान खान की ओर से कहा गया कि फिल्म में लगाए गए आरोपों का उद्देश्य उन्हें नफरत, तिरस्कार और मजाक का पात्र बनाना, उनकी निजी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करना और उनकी प्रतिष्ठा को ऐसा नुकसान पहुंचाना है, जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अगली सुनवाई 30 सितंबर को करेगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
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