ई-साइकिल के नियम बदलने की तैयारी, 25 किमी/घंटा से कम स्पीड वालों को मिल सकती है राहत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (28 August 2026): केंद्र सरकार ने ई-साइकिल और लो-पावर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लेकर केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी प्रस्ताव में कम क्षमता और कम गति वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन की श्रेणी से बाहर रखने की तैयारी की गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक, ऐसे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन जिनकी इलेक्ट्रिक मोटर की 30 मिनट की पावर 0.6 किलोवाट से कम है और अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ मोटर वाहन नहीं माना जाएगा।

प्रस्तावित नियमों में पैडल-असिस्ट ई-साइकिल के लिए भी स्पष्ट शर्तें रखी गई हैं। ऐसी साइकिलों में मोटर का आउटपुट 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने पर कम होकर कट-ऑफ होना जरूरी होगा। साथ ही, अगर चालक पैडल चलाना बंद कर देता है तो मोटर को भी बंद होना होगा। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि ऐसे वाहनों में उचित ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आगे की ओर सफेद और पीछे की ओर लाल रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइस लगाए जाएं, ताकि सड़क पर उनकी दृश्यता और सुरक्षा बेहतर हो सके।

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा कम गति वाली ई-साइकिलों और उनके इस्तेमाल करने वालों को मिल सकता है। मौजूदा मोटर वाहन नियमों के दायरे से बाहर आने पर इन वाहनों के लिए मोटर वाहन से जुड़े कुछ अनुपालन संबंधी बोझ कम होने की संभावना है। इससे ई-साइकिल निर्माताओं और लो-पावर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से जुड़े कारोबार को भी राहत मिल सकती है। हालांकि, इसका लाभ केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगा जो प्रस्ताव में तय पावर, स्पीड और सुरक्षा मानकों को पूरा करेंगे।

सरकार के ड्राफ्ट में केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें नियम 2 और नियम 125-ई में बदलाव की बात कही गई है। प्रस्ताव के अनुसार, 0.6 किलोवाट से कम 30-मिनट पावर वाले इलेक्ट्रिक मोटर से लैस और निर्धारित गति सीमा के भीतर आने वाले वाहनों को लेकर नियमों में स्पष्टता लाई जाएगी। इससे ई-साइकिल और अन्य छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों की कानूनी श्रेणी को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

फिलहाल ये बदलाव अंतिम नियम नहीं बल्कि ड्राफ्ट प्रस्ताव हैं। मंत्रालय ने आम लोगों और संबंधित पक्षों से इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं तथा इसके लिए 30 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। ड्राफ्ट में प्रस्तावित नियमों को 1 अक्टूबर 2026 से लागू करने की बात कही गई है। ऐसे में अंतिम नियम आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि ई-साइकिल उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं पर नए प्रावधानों का वास्तविक असर कितना पड़ेगा।


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