New Delhi News (19 August 2026): दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 18 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले DU ने स्पष्ट किया है कि चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर संबंधित उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा सकता है, जबकि चुनाव प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी होने की स्थिति में पूरा चुनाव भी निरस्त किया जा सकता है। मतदान के अगले दिन 19 सितंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।
चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों के इस्तेमाल को लेकर भी विश्वविद्यालय ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को अपने प्रचार वाहनों के लिए प्रॉक्टर कार्यालय से अधिकृत स्टिकर लेना होगा। बिना वैध स्टिकर वाले वाहनों को दिल्ली विश्वविद्यालय या उसके कॉलेज परिसरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों की आवाजाही तय नियमों के अनुसार ही की जाए, ताकि परिसर में व्यवस्था और सुरक्षा बनी रहे।
पार्किंग को लेकर भी DU ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को चेतावनी दी है। सड़क के दोनों ओर इस तरह वाहन खड़ा करने पर रोक रहेगी, जिससे यातायात बाधित हो या जाम की स्थिति बने। फुटपाथ पर भी वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अधिकृत पार्किंग क्षेत्रों को निर्धारित किया है और उम्मीदवारों से कहा है कि उनके वाहन केवल इन्हीं स्थानों पर खड़े किए जाएं। मनमाने तरीके से पार्किंग करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
चुनावी प्रचार सामग्री को लेकर भी विश्वविद्यालय ने सख्ती दिखाई है। उम्मीदवारों और समर्थकों को ऐसे पर्चे, पोस्टर या अन्य मुद्रित सामग्री के इस्तेमाल से बचना होगा, जिससे सार्वजनिक संपत्ति या विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचे। परिसर में गंदगी फैलाने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। DU प्रशासन का जोर इस बात पर है कि चुनावी प्रचार के दौरान लोकतांत्रिक गतिविधियां जारी रहें, लेकिन विश्वविद्यालय परिसर की साफ-सफाई, संपत्ति और सामान्य व्यवस्था प्रभावित न हो।
सबसे गंभीर चेतावनी शराब और नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर दी गई है। यदि किसी उम्मीदवार का समर्थक चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के अंदर या विश्वविद्यालय परिसर में शराब पीते या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते पाया जाता है, तो इसका सीधा असर संबंधित उम्मीदवार पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार का नामांकन तक रद्द किया जा सकता है। यह नियम पार्किंग क्षेत्रों और सड़क किनारे खड़े वाहनों जैसे स्थानों पर भी लागू रहेगा। प्रॉक्टर कार्यालय में छात्र संगठनों और चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इन निर्देशों का पालन करने को कहा गया।
DU प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनावी नियमों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी उम्मीदवार की ओर से गंभीर नियम तोड़े जाने पर उसे चुनावी दौड़ से बाहर किया जा सकता है। वहीं, यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो विश्वविद्यालय के पास पूरा चुनाव रद्द करने का विकल्प भी रहेगा। ऐसे में 18 सितंबर के मतदान से पहले उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के सामने नियमों का सख्ती से पालन करने की बड़ी जिम्मेदारी है, जबकि 19 सितंबर को मतगणना के बाद DUSU चुनाव के नतीजे सामने आएंगे।
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