New Delhi News (18 August 2026): दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने अपनी प्रशासनिक और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अनुबंधित परिचालकों की नियुक्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। निगम के सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब DTC में कार्यरत सभी अनुबंधित कंडक्टरों को निजी संविदा एजेंसी के माध्यम से हायर और दोबारा नियुक्त किया जाएगा। यह व्यवस्था 16 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस फैसले के बाद डीटीसी बसों में अनुबंधित परिचालकों की नियुक्ति और प्रबंधन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत वर्तमान में कार्यरत सभी अनुबंधित परिचालकों को निर्धारित निजी एजेंसी के माध्यम से नियमानुसार सूचीबद्ध या अधिग्रहित किया जाएगा। हालांकि, नियुक्ति का माध्यम बदलने के बावजूद परिचालकों के कामकाज में तत्काल कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनका कार्यक्षेत्र, ड्यूटी का समय और बस रूट पहले की तरह दिल्ली परिवहन निगम के निर्देशों के अनुसार ही तय होंगे। यानी परिचालक बस संचालन से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियां DTC के निर्धारित नियमों और निर्देशों के तहत निभाते रहेंगे।
DTC ने परिचालकों के लिए दस्तावेज सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर निजी एजेंसी के पास अपना पंजीकरण कराने के साथ आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी पूरा करना होगा। प्रशासन ने संकेत दिया है कि निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले परिचालकों को आगे सेवा जारी रखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए निगम ने कर्मचारियों को समय रहते पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।
नई व्यवस्था के तहत निजी एजेंसी से संबंधित जरूरी जानकारी भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। DTC प्रशासन के अनुसार, संबंधित एजेंसी का विवरण, पंजीकरण की अंतिम तिथि और अलग-अलग डिपो के लिए निर्धारित शेड्यूल की जानकारी डिपो के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। परिचालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित डिपो के सूचना पट्ट पर नियमित रूप से नजर रखें और निगम की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
इस बदलाव को DTC की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और सुचारू बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया है। मुख्य महाप्रबंधक (संचालन) की ओर से जारी आदेश में नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे अनुबंधित परिचालकों की नियुक्ति, दस्तावेजी प्रक्रिया और सेवा प्रबंधन को एक निर्धारित निजी संविदा व्यवस्था के तहत संचालित करने की कोशिश की जा रही है।
अब इस फैसले के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डिपो स्तर पर जारी होने वाली विस्तृत गाइडलाइन की होगी। परिचालकों को पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और नई एजेंसी के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट निर्देश मिलने का इंतजार है। फिलहाल DTC ने यह स्पष्ट किया है कि बस रूट, ड्यूटी टाइमिंग और परिचालकों का कार्यक्षेत्र निगम के निर्देशों के अनुसार ही जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में डिपो-वार निर्देश जारी होने के बाद नई आउटसोर्सिंग व्यवस्था की पूरी तस्वीर साफ होगी।
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