IB अधिकारी हत्याकांड मामले में ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा, दिल्ली BJP के नेताओं ने क्या कहा?
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (01 August 2026): आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अदालत के इस फैसले से देश के नागरिकों का कानून और न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसका समर्थन किया और उसे बचाने की कोशिश की।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को संरक्षण क्यों दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है और अदालत का फैसला न्याय व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है। फैसले के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है, जिसमें दोनों दल एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा न्याय की शुरुआत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस क्रूरता के साथ आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई और उनके शव के साथ व्यवहार किया गया, वह “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” श्रेणी का मामला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय में इस सजा को फांसी में बदला जाएगा। वहीं, अदालत से बाहर ले जाते समय ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान ताहिर हुसैन की भूमिका सामने आने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को जनता के सामने जवाब देना चाहिए कि वह ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़ी रही। हर्ष मल्होत्रा ने यह भी दावा किया कि दिल्ली की जनता पहले ही आम आदमी पार्टी को नकार चुकी है और भविष्य में अन्य राज्यों में भी जनता उसका जवाब देगी।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को दंगा, घातक हथियार के साथ दंगा, अपहरण और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने ताहिर हुसैन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है और यह मामला एक बार फिर दिल्ली की राजनीति के केंद्र में आ गया है।
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