लोकसभा से जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र संशोधन विधेयक पास, नियमों में बड़ा बदलाव

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (31 July 2026): जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लोकसभा ने शुक्रवार को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी। नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण दो वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है, तो अब इसके लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जज) की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों और गलत पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगाना है।

सरकार के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र अब केवल पहचान का दस्तावेज नहीं रह गए हैं, बल्कि स्कूल में प्रवेश, पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं का लाभ, संपत्ति विवाद और कई कानूनी प्रक्रियाओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में गलत तरीके से जारी किए गए प्रमाणपत्र गंभीर कानूनी और प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से लंबे समय बाद होने वाले पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा सख्त बनाने का फैसला लिया गया है।

संशोधित व्यवस्था के तहत यदि पंजीकरण में एक वर्ष से दो वर्ष तक की देरी होती है, तो पहले की तरह प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति से प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। हालांकि दो वर्ष से अधिक की देरी वाले मामलों में केवल प्रशासनिक मंजूरी पर्याप्त नहीं होगी और संबंधित व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रत्येक मामले की बेहतर जांच संभव होगी और फर्जी दावों पर रोक लगेगी।

सरकार का कहना है कि यह संशोधन नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों का मानना है कि इससे भविष्य में सरकारी रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे और नकली दस्तावेज तैयार करने की संभावनाएं कम होंगी। साथ ही वास्तविक मामलों में भी सत्यापन की प्रक्रिया अधिक मजबूत होगी।

हालांकि यह विधेयक लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बिना विस्तृत चर्चा के पारित हुआ। विपक्ष ने इसे चर्चा के बिना पारित किए जाने पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने कहा कि यह संशोधन पूरी तरह जनहित में है और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। अब इस विधेयक के कानून बनने के बाद देशभर में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया नए नियमों के अनुसार लागू की जाएगी।


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