दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शनिवार को नियमित न्यायिक कार्य कराने का आदेश लिया वापस

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (18 July 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के लगातार विरोध के बाद महीने के पहले और तीसरे शनिवार को नियमित न्यायिक कार्य कराने के अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले जनवरी में जारी अधिसूचना के तहत पहले और तीसरे शनिवार को भी अदालतों में नियमित सुनवाई का प्रावधान किया गया था, जिसका दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) लगातार विरोध कर रहा था।

दरअसल, 15 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को हाईकोर्ट में नियमित न्यायिक कार्य होंगे। इसके विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 अप्रैल को नोटिस जारी कर 4 अप्रैल से इन दोनों शनिवारों को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान किया था। बार एसोसिएशन का कहना था कि इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कई बार हाईकोर्ट प्रशासन को अनुरोध भेजा गया, लेकिन कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया।

बार एसोसिएशन के विरोध का असर यह रहा कि पिछले कई शनिवारों को हाईकोर्ट में प्रभावी न्यायिक कार्य नहीं हो सका। अधिकांश वकीलों ने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके चलते कई मामलों में केवल अगली तारीख दी जाती रही। एसोसिएशन का कहना था कि शनिवार को नियमित सुनवाई से वकीलों की पेशेवर जिम्मेदारियों और कार्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

वकीलों के अनुसार, शनिवार को कोर्ट खुलने के कारण वे विभिन्न ट्रिब्यूनलों, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता केंद्रों और अन्य अदालतों में लंबित मामलों को समय नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा केस की तैयारी, मुवक्किलों से मुलाकात और अन्य कानूनी कार्यों के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिल रहा था। इन व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अब अपना पूर्व आदेश वापस लेते हुए पहले और तीसरे शनिवार को नियमित न्यायिक कार्य जारी रखने की व्यवस्था समाप्त कर दी है।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।